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टाटा संस की नकल करने वाली फर्जी वेबसाइट होगी बंद, कोर्ट ने दिया आदेश

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TATA Sons Fake Website: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट को बंद करने का आदेश दिया है, जिसके जरिए पोंजी स्कीम का प्रचार किया जा रहा था। टाटा संस द्वारा www.tatarestart.com डोमेन के तहत संचालित धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर निवेशकों को अवास्तविक रिटर्न के वादे के साथ लुभाने का आरोप लगाया गया था।

वेबसाइट हटाने का आदेश

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने वेबसाइट के पीछे की इकाई टाटा रीस्टार्ट के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा का निर्देश जारी किया, जिसमें उसे "टाटा" नाम या टाटा संस द्वारा पंजीकृत नामों के समान किसी भी चिह्न का उपयोग बंद करने का आदेश दिया गया। अदालत ने वेबसाइट को तुरंत हटाने और डोमेन नाम रजिस्ट्रार को डोमेन को ब्लॉक या निलंबित करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का फैसला Tata Sons के जरिए ट्रेडमार्क उल्लंघन के सबूत पेश करने के बाद आया है, जिसमें "Tata" logo के अनधिकृत इस्तेमाल का हवाला दिया गया है जो संभावित तौरसे उपभोक्ताओं को भ्रमित व धोखा दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि डोमेन व मार्क “tata restart” न सिर्फ भ्रामक रूप से टाटा संस के अपने पंजीकृत डोमेन और trademark के समान हैं, बल्कि उनके इस्तेमाल में बेईमान इरादे का भी संकेत मिलता है

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मामले में कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "जैसा कि ऊपर दी गई तस्वीरों में दिखाया गया है, वेबसाइट पर वादी के ट्रेडमार्क का ऐसा उपयोग उपभोक्ता को भ्रम और वादी के साथ जुड़ाव पैदा करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने वादी के पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है। मार्क 'टाटा' को पूरी तरह से शामिल कर लिया गया है।"कोर्ट ने आगे कहा कि निषेधाज्ञा के बिना, Tata Sons को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है।

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