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मनीष सिसोदिया के खिलाफ असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने किया मानहानि का केस

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गुवाहाटीः असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कामरूप (ग्रामीण) जिला के सीजेएम कोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर कराया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने गत 4 जून, 2022 को दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में डॉ. सरमा पर कोरोना महामारी के दौरान पीपीई किट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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असम सरकार के महाअधिवक्ता देबोजीत सैकिया ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में बताया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। उनके झूठे आरोपों से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। जिसके चलते कामरूप (ग्रामीण) सीजेएम कोर्ट में गुरुवार को सिसोदिया के विरुद्ध अंडर सेक्शन 499/500/501 आईपीसी केस सं. 81/2022 के तहत याचिका दायर की गयी है। मनीष सिसोदिया को इस मामले में कोर्ट में पेश होना होगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त धाराओं में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। सैकिया ने बताया है कि आगामी 22 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. सरमा सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे।

बता दें कि पिछले महीने की शुरूआत में असम के मुख्यमंत्री और सिसोदिया के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया था, जिसमें सिसोदिया द्वारा कोविड पीपीई किट की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी गई थी। सिसोदिया ने दावा किया कि पीपीई किट के ठेके सरमा की पत्नी से जुड़ी एक कंपनी को दिए गए। सिसोदिया ने कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपये के लिए पीपीई किट की खरीद की, सरमा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक भागीदारों की फर्मो को 990 रुपये प्रति पीस के लिए तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए।

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