नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित और कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार की उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने ईडी को 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
डीके शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि ईडी 2020 के मामले की दोबारा जांच कर रहा है। ईडी इस मामले में 2018 में पहले ही केस दर्ज कर चुका है। ईडी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले डीके शिवकुमार को गिरफ्तार करना चाहता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मनी लांड्रिंग कानून की धारा 13 असंवैधानिक है।
ये भी पढ़ें-बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता: प्रवीण नेट्टारु की हत्या में शामिल PFI...
उन्होंने कहा कि अगर एक जांच एजेंसी कहती है कि आरोपित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है तो फिर दूसरी जांच एजेंसी मनी लांड्रिंग का केस कैसे बना सकती है। उल्लेखनीय है कि डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है जबकि ईडी ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया।
अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…