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रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे, आदेश के उल्लंघन पर निलंबित होगा मैरिज व बैंक्विट हाॅल का लाइसेंस

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रांची: अब बैंक्वेट व मैरिज हाॅल में देर रात तक डीजे की तेज धुन पर पैर नहीं थिरकेंगे। अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने सभी मैरिज व बैंक्वेट हाॅल पर सख्ती करते हुए आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार अब मैरिज व बैंक्वेट हाॅल में रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बज सकेगा। आदेश का अनुपालन न होने पर संबंधित हाॅल का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा।

बता दें कि रांची शहर में 170 से अधिक मैरिज व बैंक्वेट हाॅल हैं, जबकि इनमें से सिर्फ 31 के पास ही लाइसेंस है। अन्य अवैध तरीके से संचालित किये जा रहे हैं। वहीं शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए किराये पर लिये जाने वाले लाॅज हाॅस्टलों की संख्या 5 हजार से ज्यादा है, जबकि इनमें से केवल 135 लाॅज के पास नगर निगम का लाइसेंस है, बाकि नियमों को ताख पर रखकर लाॅज का संचालन कर रहे हैं। इनमें निगम की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है।

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ये हैं नियम -

रांची नगर निगम द्वारा लाॅज, हाॅस्टल व मैरिज व बैंक्विट हाॅल के लिए तय गाइडलाइंस हैं। शहर में इनके संचालन के लिए नगर निगम से अनुमति मांगी जाती है और सभी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। निगम की गाइडलांइस के अनुसार, भवन का नक्शा पास होना जरूरी है। इसके अलावा वहां गार्ड, सीसीटीवी के अलावा पर्याप्त पार्किंग, वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था करना जरूरी है।

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