प्रयागराजः पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह (Dhananjay Singh) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि उनकी सजा पर रोक से इनकार कर दिया है। इस वजह से वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
Dhananjay Singh को बरेली जेल में शिफ्ट किया गया
जौनपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण के मामले में पूर्व सांसद और एक अन्य को सात साल जेल की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार सुबह 8 बजे जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक शासन के आदेश पर उन्हें स्थानांतरित किया गया है।
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6 मार्च को सुनाई गई था सजा
धनंजय छह मार्च से जौनपुर जिला जेल में बंद थे। धनंजय सिंह का एंबुलेंस में बैठे हुए एक वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें कुछ कहना है? वह कोई जवाब नहीं देता। धनंजय सिंह के वकील ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। तीन गवाहों में से दो सरकारी कर्मचारी हैं और एक परियोजना कर्मचारी है। जो आपराधिक इतिहास सामने आया है, उसमें अधिकतर मामले राजनीतिक कारणों से चलाये गये हैं।
बता दें कि इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण-जबरन वसूली मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च को धनंजय को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तब से वह 53 दिनों से जेल में हैं। बसपा ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट दिया है। बीजेपी ने यहां से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारा है।