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Delhi Liquor Case: मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, 8 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi liquor scam: Manish Sisodia's bail plea to be heard on May 4
manish-sisodia नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी घोटाला मामले (Delhi Liquor Case) में पूर्व डिप्टी सीएम व आम आदमी पार्टी (AAP)के नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी है। आज ही सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। वहीं जब पत्रकारों ने सिसोदिया से जमानत याचिका खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया देने को तो बोले, कहा, ''मोदी जी कितनी भी साजिश कर लें, दिल्ली में केजरीवाल जी का काम नहीं रोक पाएंगे।'' ये भी पढ़ें..MP: BJP नेता के खिलाफ 11 साल पुराने मामले को वापस लेने की सरकार की याचिका खारिज इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई की ओर से जांच की जा रही आबकारी नीति मामले (Delhi Liquor Case) में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सिसोदिया को पूरक आरोपपत्र की ई-कॉपी मुहैया कराए। दरअसल सिसोदिया के वकील ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने मामले में अधूरी जांच दायर की थी और कोर्ट से उनके मुवक्किल को डिफॉल्ट जमानत देने का आग्रह किया है। बता दें कि कोर्ट ने 17 अप्रैल को दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया को 28 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। सीबीआई ने 25 अप्रैल को दाखिल पूरक चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी बनाया है। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ की थी। जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)