नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला (Delhi Excise Scam ) मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश दिया।
संजय के वकील ने लगाया आरोप
आज ईडी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि संजय सिंह के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट को सीलबंद रखा जाए, ताकि गवाहों की पहचान न हो सके। ईडी की अर्जी पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि गवाह के नाम को छोड़कर बाकी चार्जशीट उन्हें दी जा सकती है। तब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने उनका नाम क्यों लिखा। आप उनकी गवाही लिख सकते थे। उसका नाम बताने का क्या मतलब था? तब संजय सिंह की ओर से कहा गया था कि ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है।
ईडी को अपनी चार्जशीट वापस लेनी चाहिए। संजय सिंह की ओर से कोर्ट में शिकायत करते हुए कहा गया कि आरोप पत्र दाखिल होने से पहले ही इसे मीडिया में लीक कर दिया गया है। यदि आरोप पत्र सीलबंद है तो वह मीडिया तक कैसे पहुंची। संजय सिंह के वकील ने आरोप लगाया कि आरोप पत्र अधूरा है।
दिनेश अरोड़ा ने किया खुलासा
आज संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 24 नवंबर को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी। ईडी ने 2 दिसंबर को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने पूरक आरोप पत्र में संजय सिंह को आरोपी बनाया है।
ईडी के मुताबिक 2 करोड़ रुपये का लेनदेन दो किस्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ था। ईडी के मुताबिक संजय सिंह के घर पर सर्वेश को पैसे दिये गये थे। जो संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है।
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ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया भी आरोपी हैं और वह न्यायिक हिरासत में हैं।
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