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अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, जानें SC ने क्या कहा?

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 9 मई को सुनवाई का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े घोटाले की शुरुआत में केजरीवाल की भूमिका की जांच नहीं की जा रही है। जांच आगे बढ़ी तो उनकी  भूमिका सामने आई। तब जस्टिस संजीव खन्ना ने राजू से पूछा कि क्या वह केस डायरी रखते हैं। हम फ़ाइल नोटिंग देखना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप सरकार के मुखिया होने के नाते कह रहे हैं कि केजरीवाल इस घोटाले में शामिल हैं तो आपको इस नतीजे पर पहुंचने में दो साल लग गए। यह एक जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है।

ये कोई सामान्य मामला नहीं  - तुषार मेहता

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को चुनौती देने जैसी याचिकाओं पर कोर्ट मिनी ट्रायल करेगा तो जांच कैसे आगे बढ़ेगी। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह असाधारण स्थिति है। चुनाव चल रहे हैं और एक मुख्यमंत्री जेल में हैं। हम उनकी अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रहे हैं, यह कोई सामान्य मामला नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल एक राजनेता हैं बल्कि हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चुनाव केजरीवाल के लिए एक असाधारण स्थिति है।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि अगर हम केजरीवाल को जमानत दे देंगे तो क्या वह अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। कोर्ट ने साफ किया कि हम नहीं चाहते कि आप अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियां निभाएं। तब सिंघवी ने कहा कि मैं शपथ पत्र देने को तैयार हूं कि मैं सीएम ऑफिस में कोई काम नहीं करूंगा।

कोर्ट ने ईडी से पूछे ये सवाल

इससे पहले 30 अप्रैल को सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के मामले को संजय सिंह के मामले जैसा ही बताया था और कहा था कि दोनों को बिना बयान लिए ही गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि मामले में इतने समय बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी महसूस हुई। अदालत ने ईडी से पूछा कि चुनाव से पहले गिरफ्तारी को गलत बताने वाली याचिका पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है। मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष और विपक्ष में बातें दर्ज की थीं। उसकी तुलना करें और बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां खड़ा है?

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