रायपुर : देश में कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सतर्कता बरतनी शुरू है। राज्य शासन द्वारा कोविड-19 (Covid-19)से बचाव के लिए फेस मास्क और शारीरिक दूरी की अनिवार्यता के आदेश जारी किए हैं।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सोमवार को जारी पत्र के अनुसार सार्वजनिक स्थलों ,कार्यालयों, अस्पतालों, बाजार और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क कवर किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालयों और फैक्ट्री आदि में काम करने वाले व्यक्ति द्वारा फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा।
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सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। गृह एकांतवास में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और दुकान व्यवसायिक संस्थानों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। विभाग की ओर से पत्र सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टरों को जारी किया गया है।
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