JMM Former MLA Paulus Surin: झारखंड के खूंटी जिले के कर्रा में दो लोगों की हत्या के मामले में अपर आयुक्त की अदालत ने झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 6 अप्रैल को उन्हें दोषी करार दिया था। इस मामले में मुकदमे का सामना कर रहे चार अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया गया था।
2013 का है मामला
घटना साल 2013 की है। पुलिस को मुखबिरी करने के आरोप में भूषण सिंह और राम गोविंद की नक्सली संगठन के लोगों ने हत्या कर दी थी। इन दोनों को उनके घर के पास एक चबूतरे पर खड़े होकर गोली मारी गई थी। इस मामले में कर्रा थाना क्षेत्र में पौलुस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किये गये। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद शनिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया।
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2019 में झामुमो ने काट दिया था टिकट
मामले में आरोपित झामुमो के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन अदालत में सशरीर उपस्थित हुए, जबकि गोड्डा जेल में बंद नक्सली जेठा कच्छप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। ज्ञात हो कि पौलुस सुरीन वर्ष 2009 और 2014 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर तोरपा विधानसभा सीट से विधायक चुने गये थे। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।