Sunil Kedar, मुंबईः बैंक घोटाले में दोषी पाए गए पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक सुनील केदार को महाराष्ट्र विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सुनील केदार को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के फंड के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। सावनेर से कांग्रेस विधायक केदार को 2002 के 150 करोड़ रुपये के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) घोटाले में शुक्रवार को दोषी पाया गया और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
जिसके बाद राज्य विधानमंडल से एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया है कि 22 दिसंबर को सुनील केदार को दोषी पाए जाने के कारण उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e) और जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के सेक्शन 8 के तहत बतौर विधायक अयोग्य करार दिया जाता है। आदेश के मुताबिक, दोषी साबित होने के दिन से ही यह सीट खाली हो गई है। दरअसल, शुक्रवार को नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनील केदार समेत छह लोगों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। ये मामला 2002 का है।
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