रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने ईडी के समन के खिलाफ आज हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने सोरेन (CM Hemant Soren) को लगातार चौथी बार समन भेजा था और शनिवार को रांची एयरपोर्ट रोड स्थित एजेंसी के जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा था। सोरेन के हाई कोर्ट जाने से यह साफ हो गया है कि वह आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे।
सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी की शक्तियों को चुनौती दी है और उसके द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इससे पहले उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आपराधिक रिट याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने सोरेन की याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।
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इसके बाद आज सोरेन (CM Hemant Soren) की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में उन्होंने पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) 2002 की धारा 50 और 63 की वैधता पर सवाल उठाया है। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी को धारा 50 के तहत बयान दर्ज करने या पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए समन जारी करने के बाद गिरफ्तारी का डर बना रहता है।
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