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सिख दंगों से जुड़े मामले में CBI ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर की चार्जशीट

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jagdish-tytler नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI) ने 39 साल पुराने सिख विरोधी दंगों के मामले में शनिवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस नेता के खिलाफ नए सबूत मिलने के बाद उन्हें चार्जशीट में नामजद किया गया था। पिछले महीने सीबीआई ने 1984 में दिल्ली के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के सिलसिले में कांग्रेस नेता की आवाज के नमूने लिए थे, जिसमें तीन लोग मारे गए थे। कांग्रेस नेता पर पीड़ितों को मारने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है। सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 को मामला दर्ज किया, जिसमें दिल्ली के बारा हिंदू राव के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ ने आग लगा दी थी। सीबीआई ने 22 नवंबर 2005 को आजाद मार्केट, बारा हिंदू राव, दिल्ली में गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ द्वारा आगजनी का मामला दर्ज किया था। जिसमें सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नाम के तीन लोग झुलस गए। घटना 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश में हुई थी। ये भी पढ़ें..मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं, सरकार ने जारी किया नोटिस CBI के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने साल 2000 में जस्टिस नानावती आयोग का गठन किया था. आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने सीबीआई को तत्कालीन संसद सदस्य और अन्य के खिलाफ मामले की जांच करने के आदेश जारी किए। CBI की जांच में सामने आया कि 1 नवंबर 1984 को आरोपी ने दिल्ली के आजाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को उकसाया था। जिसके उग्र भीड़ ने गुरुद्वारा पुल बंगश को जला दिया। जलती हुई दुकानें और लूटपाट के अलावा भीड़ ने तीन सिखों को भी मार डाला। अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद आज आरोप पत्र दाखिल किया गया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)