लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का राज्य स्तरीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (voters aware) लखनऊ जिले से शुरू किया गया। राज्य के सभी जिलों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गयी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य 01 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ना है। 09 दिसम्बर 2023 तक चलने वाले इस पुनरीक्षण अभियान के दौरान पात्र, छूटे हुए एवं युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा जायेगा तथा मतदाता सूची को अद्यतन भी किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है जो चुनाव आयोग और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/जिलाधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह मसौदा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दिया गया है।
मिलेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा
त्रुटि रहित, विवाद रहित एवं पारदर्शी मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जायेगा। इसके अलावा पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत निर्धारित 06 विशेष तिथियों पर बीएलओ अपने बूथ की मतदाता सूची के साथ उपस्थित रहेंगे। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं और यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र भरकर उसे ठीक करा सकते हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
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सुनिश्चिक की जाएगी प्रक्रिया
लखनऊ जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार की अध्यक्षता में लखनऊ विश्वविद्यालय में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 9 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान जिन युवाओं की आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है। ऐसे सभी युवा अपना नाम इसमें दर्ज करायें। ऐसे सभी नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रपत्र 06 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, ताकि नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे भी इस अभियान के दौरान निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने नाम व पते में हुई त्रुटि को ठीक करा सकते हैं। साथ ही जिन मतदाताओं का निवास स्थान एक ही विधानसभा में बदल गया है, वे भी नया पता दर्ज कराने के लिए अपना नया निर्धारित फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं।
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