इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। तोशाखाना मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने जेल की सजा के खिलाफ इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। गौरतलब है कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पूर्व प्रधान मंत्री को पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर एक मामले में दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था। इस मामले में उन्हें तीन साल की जेल हुई थी।
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इसके साथ ही उन पर पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। डॉन के मुताबिक, इसके बाद इमरान खान ने अपनी सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने मामले को निचली अदालत के न्यायाधीश के पास वापस भेजने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था।
सत्र न्यायालय से सजा पाने के बाद इमरान खान को बीती पांच अगस्त को गिरफ्तार कर अटक जेल में रखा गया था। इसके बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जेल की सजा निलंबित करने की मांग की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने इमरान खान की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही इमरान को तत्काल रिहा करने के आदेश भी दिए हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वह इमरान खान मामले में एक विस्तृत फैसला बाद में जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इमरान खान के लिए बड़ी कानूनी जीत है। तोशाखाना मामले में दोषी पाए जाने के बाद इमरान खान के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। पाकिस्तान में इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में आम चुनाव होने वाले हैं। सेना की कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान को इस चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा जाए लेकिन इमरान खान एक बार फिर से मजबूत साबित हुए हैं।
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