Gyanvapi Case: प्रयागराजः ज्ञानवापी मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर कोई रोक नहीं होगी। हाईकोर्ट ने जल्द सर्वे शुरू करने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला न्यायालय का फैसला बरकरार रहेगा। सर्वेक्षण से संरचना को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हमें खुदाई करनी है तो हम कोर्ट से इजाजत लेंगे।
हाईकोर्ट ने कहा कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। वहीं, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिला कोर्ट का फैसला प्रभावी हो गया है।
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सर्वे के समय पर कहा कि हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। जिला न्यायालय का फैसला आज से प्रभावी हो गया है। उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। उसी के आधार पर सर्वे शुरू किया गया।
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