Gyanvapi Case: वाराणसीः ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण में लगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आवेदन देकर सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। एएसआई की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार श्रीवास्तव और शंभूशरण सिंह ने शुक्रवार को जिला अदालत में अर्जी दाखिल की।
हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है। इससे पहले जिला अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी की मौजूदा संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना सर्वेक्षण करने और 04 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। यह अवधि आज समाप्त हो रही थी, जिसके मद्देनजर एएसआई ने यह आवेदन दायर किया था।
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ज्ञानवापी में सर्वे कराने के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे रोकने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त के अपने फैसले में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई से सर्वे कराने के जिला जज के आदेश को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार से ज्ञानवापी परिसर में दोबारा सर्वे किया जा रहा है।
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