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आर्यन खान ड्रग्स केसः CBI ने समीर वानखेड़े से पांच घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ

Bombay High Court grants interim protection from arrest to Sameer Wankhede till June 8
sameer-wankhede-aryan- khan-case मुंबईः सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI ) की टीम ने शनिवार को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से रंगदारी मामले में दो सत्र में पांच घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई ने समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को रविवार को फिर से पूछताछ के लिए कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। समीर वानखेड़े शनिवार को सुबह सीबीआई कार्यालय में उपस्थित हुए थे। सीबीआई के दिल्ली से आए 8 अधिकारियों ने समीर वानखेड़े से फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के आर्यन खान ड्रग मामले में 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में पूछताछ की। तीन घंटे के बाद समीर वानखेड़े सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले और कुछ ही देर बाद फिर से सीबीआई के दफ्तर में हाजिर हुए। इसके बाद दूसरे सत्र में सीबीआई ने फिर से समीर वानखेड़े से पूछताछ की।बताया जा रहा है कि इस दौरान सीबीआई ने आर्यन खान ड्रग केस समेत अन्य सवाल भी पूछे हैं लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। सीबीआई ने रविवार को फिर से पूछताछ के लिए समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को बुलाया है। ये भी पढ़ें..दरिंदों ने लांघी हैवानियत की हदें, 7 लोगों ने 6 घंटे तक विधवा महिला से किया गैंगरेप गौरतलब है कि समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर आर्यन खान को द कार्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में रंगदारी न देने के आरोप में गिरफ्तार करने का आरोप लगा था। इस आरोप के बाद एनसीबी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एनसीबी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समीर वानखेड़े ने सीबीआई जांच के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट 22 मई को इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। इसलिए हाईकोर्ट ने सीबीआई, एनसीबी को इस मामले में जवाब दाखिल करने और समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश जारी किया है। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)