मुंबई: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग सेशन कोर्ट ने शनिवार को वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका की सुनवाई सोमवार (9 नवंबर) तक के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल, अर्नब की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनको अलीबाग सीजेएम कोर्ट में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सीजेएम कोर्ट के इस फैसले को पुलिस ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में पूछताछ के लिए अर्नब गोस्वामी को पुलिस हिरासत मेें भेजा जाना चाहिए।
सेशन जज आरजी मलशेट्टी ने शनिवार को रायगढ़ पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कोर्ट को बताया कि अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में गिरफ्तार अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतेश सारडा से पूछताछ जरूरी है। इसी वजह से पुलिस ने सीजेएम कोर्ट से 14 दिनों की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन इन तीनों आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इसी वजह से यह याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित नंबर 3 के वकील ने कहा कि वह मूलत: राजस्थान मूल के निवासी हैं इसलिए उन्हें कोर्ट की प्रति मराठी की बजाय अंग्रेजी में दी जानी चाहिए।
यह भी पढ़ें-बिना किसी सूचना के हटाये गये अतिथि शिक्षक, 8 महीने से नहीं मिला वेतनआरोपित के वकील की इस मांग का सरकारी वकील ने विरोध किया। इसके बाद आरोपितों के वकील ने कोर्ट को बताया कि इसी मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। इसलिए इसकी सुनवाई सोमवार तक के स्थगित कर दी जाए। इसके बाद सरकारी वकील ने कहा कि हाईकोर्ट और इस कोर्ट में हो रही सुनवाई अलग-अलग मुद्दों पर हो रही है, इसलिए मामले की सुनवाई न टाली जाए, लेकिन सेशन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।