प्रदेश छत्तीसगढ़

Korba: दुर्घटना बीमा का उठाएं लाभ, श्रम विभाग में करें आवेदन

Korba: Take advantage of accident insurance, apply in labor department
कोरबा (Korba): भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को अनुग्रह राशि के रूप में सुरक्षा बीमा का लाभ देने का निर्णय लिया है, जो 31 मार्च 2022 तक ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत हो चुके हैं और जिनकी मृत्यु या विकलांगता के कारण हुई है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु या आंख, हाथ, दोनों पैर, एक हाथ और एक पैर की पूर्ण अपूरणीय क्षति तथा एक आंख या एक पैर की पूर्ण अपूरणीय क्षति होने पर दो लाख रुपये देने का प्रावधान है। साथ ही, एक आंख की पूर्ण अपूरणीय क्षति और एक हाथ या एक पैर की पूर्ण अपूरणीय क्षति पर 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह भी पढ़ें-Pakur: पाकुड़ में मकर संक्रांति से अमृत भारत एक्सप्रेस का होगा ठहराव

इनको मिलेगा बीमा का लाभ

सहायक श्रमायुक्त ने कहा है कि जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा उनमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले, हाथ गाड़ी चालक, सब्जी विक्रेता, फल और फूल विक्रेता, चाय, चाट रेहड़ी वाले, हमाल, कुली, रेजा, जनरेटर, लाइट वाले, कैटरिंग का काम करने वाले लोग, फेरीवाले, मोटर साइकिल, साइकिल मरम्मत करने वाले आदि दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा गैराज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर आदि भी इस योजना में शामिल हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)