नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक में राज्यों को 5 साल का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा जारी करने समेत कुछ चीजों पर जीएसटी दर घटाने का भी फैसला किया गया है। बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह ऐलान किया।
शनिवार को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के समापन के बाद यहां नेशनल मीडिया सेंटर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि जून के 16,982 करोड़ रुपये सहित सभी लंबित जीएसटी मुआवजे का भुगतान जल्द ही राज्यों को किया जाएगा। GST परिषद ने नियत तारीख के बाद वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि GST परिषद ने तरल गुड़, पेंसिल शार्पनर और चुनिंदा ट्रैकिंग इन्टूमेंट पर जीएसटी की मौजूदा दर में कटौती की जाएगी, साथ ही कहा कि पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत, तरल गुड़ पर 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य और प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले गुड़ पर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने पान मसाला और गुटखा पर भी बड़ा फैसला लिया है। अब पान मसाला और गुटखा पर उत्पादन के हिसाब से जीएसटी लगेगा। इन पर क्षमता आधारित कराधान लागू होगा। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने पान मसाला और गुटखा उद्योग में कर चोरी की जांच के लिए ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी की शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
किन उत्पादों पर जीएसटी की दर बढ़ी या घटी
जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कई उत्पादों पर जीएसटी घटाने का फैसला किया गया है। तरल गुड़/राब पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है। अगर गुड़ को पहले से पैक और लेबल किया गया है तो उस पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही पेंसिल और शार्पनर पर जीएसटी की दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर पर जीएसटी को कुछ शर्तों के तहत 18 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
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