दिल्ली

अमित कात्याल लैंड फॉर जॉब मामला: ईडी को अदालत का नोटिस, कही ये बात

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भूमि के बदले नौकरी मामले में स्वास्थ्य आधार पर दायर अमित कत्याल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विकास महाजन की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। 

7 जून को होगी अगली सुनवाई

अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 7 जून को होगी। सुनवाई के दौरान अमित कत्याल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि अमित कत्याल की बैरिएट्रिक सर्जरी हो चुकी है और उसका वजन 10 किलो कम हो गया है। उसे आगे जो ऑपरेशन करवाना है, वह तिहाड़ जेल में उपलब्ध नहीं है। तब कोर्ट ने पूछा कि जब उसकी सर्जरी पहले हो चुकी है तो आरोपी ने गर्मी की छुट्टियों में अंतरिम जमानत की अर्जी क्यों दाखिल की है। तब सिब्बल ने कहा कि उसकी जमानत याचिका हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 मई को अमित कत्याल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी ईडी ने

इस मामले में ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कत्याल को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने 11 नवंबर 2023 को अमित कत्याल को गिरफ्तार किया था। ईडी से पहले सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी मामले में केस दर्ज किया था। सीबीआई का केस भी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। ईडी के मुताबिक कत्याल एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर थे। इस कंपनी के जरिए कत्याल ने रेलवे ग्रुप डी के कई उम्मीदवारों से बेहद कम कीमत पर जमीन ली थी। ईडी के मुताबिक बाद में इन प्लॉट को लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया।

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