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एयरहोस्टेस गीतिका सुसाइड मामला, 25 जुलाई तक सुनवाई टली, गोपाल कांडा पर हैं संगीन आरोप

Airhostess Geetika suicide case
Airhostess Geetika suicide case नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को एक पूर्व एयर होस्टेस की आत्महत्या (geetika suicide case) मामले में अपना फैसला 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया, जो 5 अगस्त 2012 को अपने दिल्ली आवास पर मृत पाई गई थी। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी कंपनी एमडीएलआर में वरिष्ठ प्रबंधक अरुणा चड्ढा गीतिका शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी हैं। कांडा तत्कालीन भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

गीतिका ने गोपाल कांडा पर लगाया था गंभीर आरोप

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने मामले को स्थगित कर दिया। कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में काम करने वाली शर्मा को सुसाइड नोट लिखने के एक दिन बाद मृत पाया गया था। 4 अगस्त को लिखे अपने सुसाइड नोट में उसने कहा था कि वह कांडा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण अपना जीवन समाप्त कर रही है। ये भी पढ़ें..सीएम केजरीवाल बोले- मणिपुर की घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया

कांडा पर आरोप तय

एयरलाइन में शर्मा के कार्यकाल के दौरान, एक प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के तीन साल बाद, उन्हें कांडा की एक कंपनी के निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहा गया था। ट्रायल कोर्ट ने कांडा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य आरोपों के अलावा धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के आरोप भी तय किए थे, जिन्हें बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कांडा पर धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (सबूत नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 466 (जालसाजी) के तहत आरोप हैं। उन्होंने 2008 में गुरुग्राम से एमडीएलआर एयरलाइंस की शुरुआत की, हालांकि विवादों में फंसने के बाद 2009 में एयरलाइन ने परिचालन बंद कर दिया। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)