
झांसीः जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में खाद्य तेल में मिलावट एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की सख्ती से रोकथाम की जाए। ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का पता लगाने, लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल व वेजीटेबल आयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फेटी एसिड की मात्रा की जांच किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले तेलों की बिक्री को प्रत्येक दशा में जनपद में रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।
सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार ने बताया कि शासन द्वारा तलने हेतु प्रयुक्त खाद्य तेलों को अधिकतम तीन बार ही प्रयोग में लाये जाने हेतु खाद्य कारोबारियों को निदेर्शित किया गया तथा डोम-24 उपकरण के माध्यम से मेसर्स दुबे जलपान गृह, जेल चौराहा, मेसर्स मनोज स्वीट्स एण्ड चेलाराम रेस्टोरेंट, सीपरी बाजार, रज्जाक स्वीट्स एण्ड बेकर्स, सीपरी बाजार, मेसर्स मां वैष्णों दूध भण्डार, बैंकर्स कालोनी सीपरी बाजार, मेसर्स भोला दूध भंडार, सदर बाजार, मेसर्स मोर मुकुट पेठा भंडार, अन्दर सैंयर गेट एवं मेसर्स वैष्णों फूड्स, गुसांईपुरा पर खाद्य तेल की जांच की गयी। एफ.एस.डब्लू के माध्यम से 31 खाद्य नमूनों (06 दाल, 08 खाद्य तेल, 08 दूध एवं दुग्ध प्रदार्थ, 08 मिठाई एवं 01 सौंफ) की जांच की गयी, जिसमें से 06 नमूने मानक के विपरीत पाये गये, जिसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

ये भी पढ़ें..Jaunpur: परशुरामपुर व सादनपुर पेयजल योजना से 749 घरों में पहुंचेगा...
एक महीने में 28 नमूने लिए-
सितम्बर में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अभी तक 12 दूध, 01 पनीर, 01 दाल, 02 साबुदाने, 01 कुट्टू का आटा, 01 किशमिश, 04 अन्य कुल-28 नमूने संग्रहीत कर जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए, वहीं फल मंडी में प्रतिबन्धित काबाईड से पकाये जा रहे 08 क्विंटल पपीतों को नष्ट करवाया गया। मौके पर लगभग 35 किग्रा काबाईड का नमूना संग्रहीत कर सीज किया गया। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
खाद्य लाइसेंस के लिए चल रहा अभियान-
खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमे fssai के ऑनलाइन पोटर्ल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रू प्रतिवर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निधार्रित शुल्क रू 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निधार्रित शुल्क रू 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तगर्त विधिक कायर्वाही की जायेगी, जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू0 5 लाख तक जुमार्ने का प्राविधान है।
टोल फ्री नम्बर पर करें मिलावट की शिकायत-
किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत/समस्या के लिये विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 पर काॅल कर सकते हैं तथा जिले से सम्बन्धित सूचना के लिये सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी के मोबाइल नं.-9454468654 पर काॅल की जा सकती है।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)