
नई दिल्ली: होटलों में कोरोना का टीका ऑफर करने वाले मुश्किल में पड़ सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे विज्ञापनों का संज्ञान लेते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन संस्थानों के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है, जो तय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए होटलों के साथ साझेदारी में कोविड टीकाकरण का पैकेज दे रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पताल कुछ होटलों के साथ मिलकर कोविड टीकाकरण के लिए पैकेज दे रहे हैं। ऐसा करना राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी दिशानिर्देशों के खिलाफ है।
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पत्र में अगनानी ने लिखा कि सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र और निजी कोविड टीकाकरण केंद्र, कार्यस्थल, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र के अलावा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत और किसी स्थान पर टीकाकरण नहीं किया जा सकता। इसलिए होटलों में टीकाकरण दिशानिर्देशों के खिलाफ है और इसे तत्काल रोका जाए। हालांकि ड्राइव इन वैक्सीन कार्यक्रम पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।