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डॉक्टर सुसाइड मामले में AAP विधायक प्रकाश जारवाल दोषी करार

aap mla prakash jarwal
नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को आम आदमी पार्टी ( AAP) के विधायक प्रकाश जारवाल को एक डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी ठहराया। साउथ दिल्ली के एक डॉक्टर ने साल 2020 में आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है। 2021 में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जारवाल और उनके सहयोगी कपिल नागर के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश, जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और सामान्य इरादा शामिल था। एक अन्य आरोपी, हरीश को कुछ आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन उसे आपराधिक धमकी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये भी पढ़ें..Lok Sabha में राजनीतिक अभियानों व रैलियों में नहीं कर सकेंगे बच्चों का उपयोग

सुसाइड नोट में राजेंद्र ने आप नेता ठहराया था जिम्मेदार

18 अप्रैल, 2020 को डॉ. राजेंद्र सिंह (52) ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को मिले कथित सुसाइड नोट में इसके लिए आप नेता प्रकाश जारवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। नोट में जारवाल पर जबरन वसूली का भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह डॉक्टर टैंकर सप्लाई का बिजनेस भी करता था। आरोप था कि टैंकर सप्लाई बिजनेस में जबरन वसूली कर उन्हें काफी परेशान किया गया, जिसके बाद उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जारवाल के वकील रवि द्राल ने अदालत परिसर के बाहर कहा, जारवाल को चार साल बाद दोषी ठहराया गया है। मुकदमे के दौरान, कई गवाह मुकर गए और जिनसे जिरह की गई, उन्होंने झूठे बयान दिए। इसके बाद भी कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)